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तीन तलाक देना होगा अपराध, मोदी सरकार के कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

सहरसा टाईम्स की रिपोर्ट ::  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देना अब अपराध हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध बता चुका है। कानून मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

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‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक’ को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन यह राज्यसभा में लंबित है। वहां पर सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। यह प्रथा अब भी जारी है इसलिए इसे दंडनीय अपराध बनाने की खातिर विधेयक लाया गया।

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