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ट्रिपल मर्डर केस में शहाबुद्दीन बरी 28 साल बाद आया फैसला

सिवान से सचिन कुमार की रिपोर्ट—–

जमशेदपुर में 28 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बड़ी राहत मिली है. ADJ कोर्ट ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया है. इस मामले में 3 अप्रैल को शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से ऑनलाइन पेशी हुई थी. वह 15 मिनट तक एडीजे कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑनलाइन खड़े रहे. तिहरे हत्याकांड में उनका बचाव पक्ष में बयान भी ऑनलाइन ही दर्ज किया गया था. जिसमें शहाबुद्दीन ने खुद को निर्दोष बताया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जी बराट बाबला अदालत में पेश हुए थे.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पेशी हुई थी. इससे पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि शहाबुद्दीन को तिहरे हत्याकांड में बयान दर्ज कराने के लिए जमशेदपुर की अदालत में लाया जा सकता है. लेकिन सिवान से तिहाड़ जेल में हुए उसके स्थानांतरण के बाद एक याचिका के आधार पर उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.

गौरतलब है कि 2 फरवरी 1989 की शाम जुगसलाई थाना क्षेत्र से महज सौ मीटर की दूरी पर कांग्रेस युवा अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा और उनके दो साथियों जनार्द्धन चौबे और आनंद राव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.

मामले में रामा सिंह, साहेब सिंह, शहाबुद्दीन समेत कई लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था. वर्तमान वैशाली सांसद रामा सिंह इस मामले में बरी किए जा चुके थे. वहीं शहाबुद्दीन को भी आज इस मामले में बरी कर दिया गया.

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