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 तीन तलाक विधेयक शरियत में दखल नहीं : रविशंकर

SAHARSA TIMES NEWS – नयी दिल्ली,28 दिसंबर (वार्ता) विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि तीन तलाक से संबंधित विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए है और यह किसी भी तरह से शरियत में दखल नहीं है।
  श्री रविशंकर ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण ) विधेयक 2017 लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए है।
श्री रविशंकर ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण ) विधेयक 2017 लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए है।
 उच्चतम न्यायालय तीन तलाक को गैरकानूनी करार दे चुका है लेकिन इसके बाद भी तीन तलाक के करीब सौ मामले सामने आ चुके हैं ऐसे में सदन का खामोश रहना ठीक नहीं है।
 
 



